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न्यूज पोर्टल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया के सभी नियम लागू होंगे,

हिन्द संबाद कानपुर विशेष संबाददाता केंद्र सरकार द्वारा कल सोशल मीडिया, ओटीटी व न्यूज पोर्टल संचालन के लिये कई नियमों की घोषणा की गई। इन नियमों को रात तक अधिसूचित भी कर दिया गया। अतः सभी नियम लागू हैं। इन नियमों को लागू करना छोटे न्यूज पोर्टलों के लिये संभव नहीं है। यह बात उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, कानपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मातृभूमि समाचार के संचालक सारांश कनौजिया ने कहीं। उन्होंने कहा कि न्यूज पोर्टल को सोशल मीडिया और ओटीटी के साथ रखा गया है। केंद्र सरकार के अनुसार न्यूज पोर्टल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया के सभी नियम लागू होंगे, लेकिन न्यूज पोर्टल के लिये नियम ओटीटी जैसे लागू किये गये हैं। भारत सरकार को नहीं पता कितने न्यूज पोर्टल देश में चल रहे हैं? अतः सरकार को यह भी नहीं पता होगा कि इन न्यूज पोर्टल का संचालन कितनी विपरीत परिस्थितियों में किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने कहा है कि हमें शिकायतों की सुनवाई के लिये ओटीटी की तरह ही व्यवस्था करनी होगी। ओटीटी प्लेटफार्म मालिकों के पास अरबों रुपये की सम्पत्ति है, जबकि न्यूज पोर्टल संचालक अपनी आजीविका चलाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।यही कारण हमने निर्णय लिया है कि 28 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्हें न्यूज पोर्टल से जुड़ी सभी समस्याओं से अवगत कराया जायेगा और उसके संभावित उपायों को भी उन्हें बताया जायेगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है, तो आप मातृभूमि समाचार को info.matribhumisamachar@gmail.com पर 27 फरवरी 2021 को शाम 5 बजे तक ईमेल कर सकते हैं। हम आपके सुझावों पर विचार कर उन्हें भी शामिल करने का प्रयास करेंगे।साभार :
सारांश कनौजिया

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