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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग के अनिवार्य

हिन्द संबाद नई दिल्ली संबाददाता . मोटर वाहनों में जब दुर्घटना होती है तो सबसे ज्यादा खतरा आगे की सीटों पर बैठे लोगों को ही होता है। यदि मोटर वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो तो अगली सीटों पर बैठे लोगों की जान पर बन आती है। इस स्थिति को टालने के लिए सरकार ने अब मोटर वाहनों में अगली सीट पर एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान एक अप्रैल 2021 या इससे बाद बने वाहनों पर लागू होगा। अब सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।’’ मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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